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Rastriya Parivarik Labh Scheme
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं संचालित करती है। ये योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करती हैं और उनके जीवन स्तर में सुधार करती हैं। इसी तरह की योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी संचालित की जाती है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का नाम दिया। इस योजना के माध्यम से यदि राज्य में एक परिवार के एकमात्र कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो सरकार इस स्थिति में परिवार को ₹30,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित है। इस लेख के माध्यम से आपको इस योजना की पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन, पात्रता आदि से संबंधित जानकारी भी इस लेख को पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं।
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत पहली सरकार द्वारा 20000 रुपये का मुआवजा दिया जा रहा था जिसे वर्ष 2013 में बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। राज्य के इच्छुक गरीब परिवार के लाभार्थी जो राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत सरकार से सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। सरकार से लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के पास एक बैंक खाता होना चाहिए क्योंकि पैसा यूपी सरकार द्वारा आपके बैंक(Bank) खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
जैसा कि आप जानते हैं कि परिवार का मुखिया और वह परिवार के पालन-पोषण के लिए कमाने वाला एकमात्र व्यक्ति है, यदि किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उसकी मृत्यु के बाद जीविकोपार्जन करने में कई कठिनाइयाँ होती हैं। और उनका परिवार उनकी आर्थिक जरूरतों का सामना कर रहा है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना शुरू की है।30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। इस परिवार लाभ योजना के माध्यम से धन प्राप्त करके, लाभार्थी एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं और अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।
Rastriya Parivarik Labh Scheme Highlights
name of the scheme | National Family Benefit Scheme (राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना) |
started by | Government of Uttar Pradesh |
beneficiary | Poor families of the state |
Department | Social Welfare Department UP |
How to apply | online |
Official website | http://nfbs.upsdc.gov.in/ |
Rastriya Parivarik Labh Scheme योजना के लाभ
- इस Yojana के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सरकार द्वारा 30,000 रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
- Yojana का लाभ केवल उन्हीं गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की किसी कारण से मृत्यु हो गई है और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है।
- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत अब तक कई परिवारों को लाभ दिया गया है और यह राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना कई परिवारों को लाभान्वित करती रहेगी।
- इस Yojana का लाभ उत्तर प्रदेश (UP) के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को प्रदान किया जाएगा।
- इस Yojana के तहत आवेदक के बैंक खाते में एकमुश्त राशि जमा की जाएगी इसलिए आवेदक का अपना Bank खाता होना चाहिए।
- यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत सरकार द्वारा दी गई धनराशि आवेदन करने के 45 दिनों के भीतर आवेदक को प्रदान की जाएगी।
Rastriya Parivarik Labh Scheme योजना की पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश (UP) का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- मृत्यु सहायता Yojana का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हो चुकी है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी।
- उत्तर प्रदेश Rastriya Parivarik Labh Scheme के तहत शहरी क्षेत्रों में आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की वार्षिक आय 46,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक (Applicant) परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है।
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आवास प्रमाण पत्र
- मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
Rastriya Parivarik Labh Scheme योजना दिशानिर्देश
- फॉर्म के सभी प्रारूप अंग्रेजी (English) में भरे जाएंगे।
- आवेदक को राष्ट्रीय स्तर के Bank खाते का विवरण देना होगा।
- Rastriya Parivarik Labh Scheme के तहत सहकारी Bank खाता मान्य नहीं है।
तहसील स्तर (Tehsil Level) से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। - आवेदक (Applicant) द्वारा भरी गई जानकारी को सही माना जाएगा और यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो उसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
- आवेदन पत्र भरते समय आवेदक को सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की छाया प्रति अपलोड करना अनिवार्य है।
- किसी मान्यता प्राप्त Hospitalअस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र (death certificate) ही मान्य होगा।
- लाभान्वित होने वाला का फोटो हस्ताक्षर 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और JPG प्रारूप में होना चाहिए।
- लाभार्थी का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ प्रारूप में 20 केवी से अधिक नहीं होना चाहिए।